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गंदे नाले के पानी से साफ हो रहे थे बर्तन, चाइनीज रेस्टॉरेंट सील

सिविक सेंटर क्षेत्र स्थित रेस्टॉरेंट का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोविड-19 महामारी के इस दौर में भी इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि लोगों की जान पर बन आये। सिविक सेंटर क्षेत्र स्थित एक रेस्टॉरेंट में नाले के गंदे पानी से बर्तन धोने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो कलेक्टर भरत यादव तक भी पहुँचा, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन और पुलिस की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिये। टीम ने जब जाँच की तो नाले से गंदा पानी भरने वाला आदमी और बर्तन मौके पर मिले, पूछताछ में पता चला कि वह आदमी ड्रेगन एक्सप्रेस चाइनीज रेस्टॉरेंट में काम करता है। रेस्टॉरेंट तो बंद था लेकिन लोगों ने बताया कि रेस्टॉरेंट खोला जाता है और यहाँ से होम िडलीवरी की जाती है। सूत्रों का कहना है कि गंदे पानी से खाना भी तैयार किया जा रहा है। जाँच और िशकायत के आधार पर रेस्टॉरेंट को सील कर दिया गया है।
एसडीएम रांझी मनीषा वास्कले, खाद्य विभाग एवं औषधि प्रशासन की अधिकारी सारिका दीक्षित, टीआई ओमती केएस बघेल, एसआई सतीश झारिया की टीम सिविक सेंटर पहुँची तो वीडियो में गंदे नाले से पानी भरने वाला आदमी रवि पटेल मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह बर्तन धोने के लिये नाले का पानी भर रहा था। रेस्टॉरेंट बंद मिलने से ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली लेकिन आसपास के दुकानदारों ने बताया कि वह आदमी ड्रेगन चाइनीज रेस्टॉरेंट में ही काम करता है। टीम को मौके पर बर्तन और डिब्बे मिले साथ ही वह स्थान भी उन्होंने देखा जहाँ से नाले का गंदा पानी भरा जा रहा था। टीम ने रेस्टॉरेंट को सील करने के बाद प्रकरण बनाया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।