6 हफ्ते में बाल अधिकार सरंक्षण आयोग में रिक्त पदों पर की जाएगी नियुक्ति

Vacant posts will be appointed in the Commission for Protection of Child Rights in 6 weeks
6 हफ्ते में बाल अधिकार सरंक्षण आयोग में रिक्त पदों पर की जाएगी नियुक्ति
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी 6 हफ्ते में बाल अधिकार सरंक्षण आयोग में रिक्त पदों पर की जाएगी नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि 6 सप्ताह में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रिक्त पड़े चेयरमैन व आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नितिन दलवी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने कहा कि आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को 6 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 6 जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि यदि सरकार की ओर से आयोग में नियुक्ति को लेकर दिए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होगे। 

याचिका के मुताबिक बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया है। लेकिन आयोग में सदस्यों के रिक्त पद होने के चलते उसका कामकाज ठप्प हो गया है। याचिका के अनुसार  आयोग में कुल 6 सदस्य होते है और एक चेयरमैन। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मिली है। उसके तहत 19 मई 2020 से आयोग का कामकाज ठप्प पड़ा है। क्योंकि वहां पर 6 सदस्यों के पद रिक्त है। जबकि चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार एकीकृत बाल विकास योजना के आयुक्त को दिया गया है। आयोग में कोई पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं हैं।  

 

Created On :   21 April 2022 6:20 PM IST

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