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जमानत के लिए वरवरा राव को नकद मुचलका देने की मिली अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव को जमानत पर रिहाई के लिए अस्थायी समय के लिए नकद मुचलका देने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक दो श्योरटी हासिल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए नकद मुचलके पर रिहा करने की छूट दी जा रही है।
हाईकोर्ट ने 82 वर्षीय राव को पिछले सप्ताह सेहत ठीक न होने के आधार पर 6 माह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की थी। जमानत की शर्त के तहत कोर्ट 50 हजार रुपए का मुचलका व दो श्योरटी देने का निर्देश दिया था। राव श्योरटी देने की शर्त से छूट चाहते थे। इसलिए नानावटी अस्पताल में भर्ती राव ने इस संबंध में 24 फरवरी 2021 को कोर्ट में आवेदन दायर किया था
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने राव के आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राव के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्हें दो श्योरटी देने के लिए पांच अप्रैल 2021 तक का समय प्रदान किया। इस तरह से खंडपीठ ने आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार रुपए का नकदम मुचलका देने की इजाजत दे दी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि श्योरटी हासिल करने की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। इसलिए राव की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने नकद मुचलके पर जमानत प्रदान करने का आग्रह किया था।
Created On :   1 March 2021 7:22 PM IST