28 फरवरी तक जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं वरवरा राव

Varavara Rao may surrender before the jail administration by February 28
28 फरवरी तक जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं वरवरा राव
 हाईकोर्ट ने बढ़ाई अवधि  28 फरवरी तक जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं वरवरा राव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण करने की अवधि को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढा दिया है। 83 वर्षीय आरोपी राव को हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में सेहत ठीक न होने के आधार पर अंशकालिक जमानत प्रदान की थी। जिसके तहत राव को पांच सितंबर 2021 को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण करना था। लेकिन राव ने सेहत ठीक न होने के आधार पर अपनी जमानत अवधि को बढाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ की सामने इस मामले का उल्लेख किया गया। इसके बाद खंडपीठ ने राव के आवेदन पर सुनवाई को 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। इस लिहाज से उन्हें अगली सुनवाई तक राहत मिल गई है। 


 

Created On :   4 Feb 2022 9:26 PM IST

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