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आसान नहीं वाहनों का ट्रांसफर हो पाना - आरटीओ एवं यातायात विभाग की लम्बी प्रक्रिया में ही लग जाते हैं कई दिन

डिजिटल डेस्क जबलपुर । दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों को यदि किसी दूसरे शहर में बेचना हो तो यह इतना आसान भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए संबंधित वाहन को ट्रांसफर करवाना होता है और इसी में कई दिन बीत जाते हैं।ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय और यातायात विभाग के जिम्मेदारों द्वारा समय पर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है और इसीलिए वाहनों को खरीदने एवं बेचने वाले दोनों ही पक्षों के लोग परेशान होते रहते हैं। इस बीच जब संबंधित जिम्मेदारों से पूछा गया तो वे इसके लिए सुरक्षा संबंधी नियमों की दुहाई देने लगे।
क्या है वाहनों को ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया
जानकारों की मानें तो जब भी दोपहिया अथवा चौपहिया वाहनों को उसके मालिक द्वारा किसी अन्य शहर में बेचा जाता है, तब इसके लिए पहले आरटीओ कार्यालय से उक्त वाहन को ट्रांसफर करवाना होता है। इसके लिए आरटीओ में विधिवत रूप से एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार उक्त फॉर्म को अपने पास जमा कर लेते हैं और जब बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन एकत्र हो जाते हैं तो उनका लॉट बनाकर यातायात विभाग के पास भेजा जाता है। जब ट्रैफिक विभाग द्वारा वेरिफिकेशन कर लिया जाता है तभी वाहन का ट्रांसफर संभव हो पाता है।
पूरी तत्परता बरतते हैं
जब भी किसी वाहन को बेचने व खरीदने संबंधी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके पहले हम वेरिफिकेशन संबंधी कार्रवाई पूर्ण करते हैं। ताकि बाद में वाहन मालिक एवं खरीददार को कोई परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ें और इसके लिए हम पूरी तत्परता बरतते हैं। जब सभी थानों से जानकारी हमें मिल जाती है तो उसके बाद ही आरटीओ कार्यालय में हम अपनी सहमति भेजते हैं।
पंकज परमार डीएसपी यातायात विभाग (गढ़ा)
Created On :   1 Feb 2021 2:51 PM IST