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राणे को अलग-अलग याचिका दायर करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को जुबानी थप्पड़ मारने के मामले को लेकर दर्ज 6 एफआईआर के संबंध में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अलग-अलग याचिका दायर करने को कहा है। राणे ने फिलहाल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस प्रकरण को लेकर दर्ज 6 अलग-अलग एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। राणे ने याचिका में कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ इस मामले को लेकर जलगांव, अहमदनगर, पुणे, महाड व ठाणे में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया जाए।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने राणे की याचिका सुनवाई के लिए आई। इस पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि यह बेहतर होगा याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दायर की गई प्रत्येक एफआईआर को लेकर अलग-अलग याचिका दायर करें। खंडपीठ की इस बात से सहमत राणे की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी व अनिकेत निकम ने कहा कि वे हर एफआईआर के लिए अलग से याचिका दायर करेंगे।
इससे पहले सरकारी वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि राणे के खिलाफ पुलिस नाशिक के सायबर पुलिस स्टेशन की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगी। इस पर श्री मुंदरगी ने कहा कि ऐसा ही सरंक्षण मेरे मुवक्किल को अन्य मामले को लेकर भी दिया जाए। इस आग्रह पर खंडपीठ ने कहा कि पहले हम इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। इसके बाद आदेश जारी करेंगे।
इस बीच अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञनिक ने कहा कि याचिकाकर्ता (राणे) ने आश्वासन दिया है कि वे नाशिक के मामले को लेकर पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। इसलिए याचिकाकर्ता को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 सितंबर को पुलिस के सामने उपस्थित रहना चाहिए। इस दलील पर राणे के वकील श्री मुंदरगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस के सामने हाजिर होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खंडपीठ ने अब 30 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
Created On :   17 Sept 2021 7:20 PM IST