फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Verdict reserved on film actress Kangana Ranauts plea
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर फैसला सुरक्षित
हाईकोर्ट फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। जिसमें रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि के शिकायत के बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से शुरु की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। रनौत ने अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के मार्फत याचिका दायर जावेद अख्तर की शिकायत के आधार पर कोर्ट की ओर से शुरु की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में रनौत ने दावा किया है कि इस मामले में मैजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बजाय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरु की है। निचली अदालत ने इस मामले से जुड़ी शिकायत व गवाहों को स्वतंत्र रुप से नहीं परखा है। महज जुहू पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मेरे (रनौत) खिलाफ कार्यवाही शुरु कर दी है। 

बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने रनौत की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान रनौत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि गीताकार अख्तर की शिकायत पर पुलिस की जांच एकतरफा है। मेरी मुवक्किल(रनौत) के गवाहों को नहीं बुलाया गया है। जबकि मैजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि किसी को अनायास परेशान न किया जाए। वहीं अख्तर के वकीलजय भारद्वाज ने मामले में मैजिस्ट्रेट की ओर से मामले में शुरु की गई कार्यवाही को उचित बताया। इस तरह न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति 9 सितंबर 2021 को अपना फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि गीतकार जावेद अख्तर ने पिछले साल रनौत की ओर से एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयान के आधार पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानिक की शिकायत की थी। जिसके आधार पर कोर्ट ने रनौत के खिलाफ कार्यवाही शुरु की है। 

Created On :   1 Sept 2021 8:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story