वरवरा राव की याचिका पर फैसला सुरक्षित, मुंबई में है बहुत मंहगाई, मांगी हैदराबाद जाने की अनुमति 

Verdict reserved on Varavara Raos petition, sought permission to go to Hyderaba
वरवरा राव की याचिका पर फैसला सुरक्षित, मुंबई में है बहुत मंहगाई, मांगी हैदराबाद जाने की अनुमति 
हाईकोर्ट वरवरा राव की याचिका पर फैसला सुरक्षित, मुंबई में है बहुत मंहगाई, मांगी हैदराबाद जाने की अनुमति 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव की ओर से स्थायी जमानत दिए जाने व जमानत की शर्तों में बदलाव कर हैदराबाद जाने की अनुमति की मांग को लेकर दायर आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राव को  हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 को  सेहत ठीक न होने के आधार पर 6 माह के लिए अंशकालिक जमानत प्रदान की थी। 6 माह की अवधि खत्म होने पर राव ने इसे बढाए जाने व स्थायी जमानत प्रदान करने तथा हैदराबाद जाने की अनुमति को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे व न्यायमूर्ति जीए सानप की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। राव ने आवेदन में कहा है कि वे मुंबई में रहने का खर्च वहन कर पाने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है। इसके अलावा उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें स्थायी जमानत दी जाए और हैदराबाद में रहने की इजाजत दी जाए। जबकि एनआईए ने राव की इस मांग का विरोध किया है।   
 

Created On :   21 March 2022 8:44 PM IST

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