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आठ महीने में हो चुनाव जीते उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन - हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य की सभी जिला जाति पड़ताल कमेटी को निर्वाचित उम्मीदवारों के जाति वैधता से जुड़े दावों का शीघ्रता से निपटारा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कमेटियों को कहा है कि निर्वाचित उम्मीदवारों की ओर से जाति वैधता को लेकर किए जानेवाले दावों का निपटारा आठ महीने के भीतर किया जाए। खंडपीठ ने यह निर्देश मंदाकनी कोकाने की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोकाने ने याचिका में नाशिक-इगतपुरी की जाति प्रमाण पत्र पड़ताल कमेटी द्वारा उसकी जाति वैधता से जुड़े दावे को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती दी थी। किंतु खंडपीठ ने कोकाने की याचिका को आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने कहा कि जाति पड़ताल कमेटी जाति वैधता को लेकर किए जानेवाले ज्यादातर आवेदनों पर निर्धारित समय से अधिक लंबे वक्त के बाद निर्णय लेती है। जबकि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सहित दूसरे कानून में ऐसे आवेदनों पर 12 महीने के भीतर व शीघ्रता से निर्णय लेने का प्रावधान किया गया है। पर कमेटी से अपेक्षा की जाती है कि वह तर्कसंगत शर्तों के साथ आठ महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाणपत्र को लेकर किए जानेवाले आवेदन पर निर्णय ले। इस दौरान खंडपीठ ने सभी कमेटियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लेने को कहा। लेकिन इसके लिए खंडपीठ ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना चुनाव परिणाम आने के दो सप्ताह बाद इसकी जानकारी स्वयं अथवा वकील के माध्यम से कमेटी को जानकारी देनी होगी।
Created On :   28 Oct 2020 5:57 PM IST