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यूजीसी पद्धति से होगा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में गैर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रो कुलपति का चयन प्रक्रिया अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित पद्धति से होगा। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का फैसला लिया है। इससे संबंधित अध्यादेश जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए प्राध्यापक पद पर न्यूनतम 10 साल का अनुभव होना आवश्यक होगा। कुलपति पद के चयन के लिए शोध व चयन समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों का समावेश होगा। वहीं कुलपति की सिफारिश पर विचार करते प्रो-कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद द्वारा की जाएगी। इसके पहले यूजीसी ने कुलपति और प्रो कुलपति के चयन पद्धति और योग्यता को लेकर 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना के अनुसार संशोधन किया था। इस संशोधन और सुप्रिम कोर्ट के आदेश के अनुसार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नाशिक अधिनियम-1989, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेकअधिनियम-1997 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम2016 में संशोधन करना आवश्यक था।
Created On :   17 Nov 2022 10:17 PM IST