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सोमैया पिता-पुत्र की अंतरिम राहत 14 जून तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को युद्धपोत आईएनएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी व धोखाधड़ी के मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया व उनके बेटे नील को मिली को अंतरिम राहत को 14 जून तक के लिए बढा दिया है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई ने 13 अप्रैल को पहले सोमैया और फिर 20 अप्रैल उनके बेटो को इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी और मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को रखी थी। गुरुवार को दोनों के (किरीट व नील) जमानत आवेदन न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई के सामने सुनवाई के लिए आए। इस दौरान पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील शिरीष गुप्ते ने कहा कि सोमैया मामले की जांच में सहयोग कर रहे है। पुलिस तीन दिन और सोमैया से पूछताछ करना चाहती है। इस पर सोमैया के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल व उनके बेटे जांच में सहयोग के लिए तैयार है। पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी वे पुलिस के सामने उपस्थित हो जाएगे। इस बात को रिकार्ड में लेते हुए न्यायमूर्ति ने सोमैया व उनके बेटे को दी गई अंतरिम राहत को 14 जून तक के लिए बढा दिया। इससे पहले सत्र न्यायालय ने सोमैया व उनके बेटे को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। इसलिए सोमैया ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा था एफआईआर में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और मीडिया की रिपोर्ट पर आधारित नजर आ रहे है। 6 अप्रैल 2022 को ट्रांबे पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमैया व उनके बेटे नील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले को लेकर सेना के पूर्व अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है।
Created On :   28 April 2022 8:28 PM IST