ग्राम सेवकों-वीडीओ को मिलेगा प्रवास भत्ता, चंद्रपुर के शराब बिक्रेताओं के वैध होंगे लाइसेंस

Village servants-VDO will get migration allowance
ग्राम सेवकों-वीडीओ को मिलेगा प्रवास भत्ता, चंद्रपुर के शराब बिक्रेताओं के वैध होंगे लाइसेंस
ग्राम सेवकों-वीडीओ को मिलेगा प्रवास भत्ता, चंद्रपुर के शराब बिक्रेताओं के वैध होंगे लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला परिषद के ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को प्रति महीने 1500 रुपए स्थायी प्रवास भत्ता नियम और शर्तों के अधीन लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत यदि ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी एक महीने में 15 दिनों से अधिक समय तक छुट्टी पर रहेंगे तो उन्हें उस महीने का प्रवास भत्ता नहीं मिल सकेगा। बुधवार को राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया।यह शासन आदेश 1 जून 2021 से लागू माना जाएगा। ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों को हर महीने निश्चित किए गए दिनों में प्रशासनिक कामकाज के लिए दौरा पूरा करना पड़ेगा। निश्चित दिनों से कम दौरा करने वाले ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रवास भत्ता नहीं दिया जाएगा। ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों को महीने भर के नियोजित दौरे के कार्यक्रमों की जानकारी गट विकास अधिकारी और सहायक गट विकास अधिकारी को देनी पड़ेगी। कार्यालय प्रमुख के रूप में गट विकास अधिकारी और सहायक गट विकास अधिकारी के मंजूरी के बिना ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रवास भत्ता अदा नहीं किया जाएगा। इस पर निगरानी पर्यवेक्षकीय अधिकारी के रूप में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी काम करेंगे। ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों को पंचायत समिति, जिला परिषद, राजस्व विभाग के जिलाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठकों में लगातार जाने के दौरान दौरा करना पड़ता है। इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने बीते 19 मई 2021 को ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों को स्थायी प्रवास भत्ता 1100 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए लागू करने के फैसले को मंजूरी दी थी। 

चंद्रपुर के शराब बिक्रेताओं के वैध होंगे लाईसेंस

चंद्रपुर में 31 मई 2015 को स्थलांतरित न होने वाले तत्कालीन आबकारी लाइसेंस धारकों को उसी स्थल पर शराब बिक्री शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए तत्कालीन आबकारी लाइसेंस धारकों को नवीनीकरण करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। लाईसेंस धारक नवीनीकरण शुल्क भरकर साल 2021-22  के लिए अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करा सकेंगे। राज्य के गृह विभाग ने चंद्रपुर में शराब बंदी हटाने की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही के संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार आबकारी लाइसेंस वैध करने के लिए नवीनीकरण आवेदन स्वीकार करने हेतु एक खिड़की योजना लागू की जाएगी। इससे आवेदन कोसहज और सुलभ पद्धति से लिया जा सकेगा। इसके लिए राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त और चंद्रपुर के जिलाधिकारी अजय गुल्हाने को प्रचलित नियमों के अनुसार तत्काल कार्यवाही पूरी करनी होगी। चंद्रपुर में 31 मार्च 2015 तक नवीनी करण आबकारी लाइसेंस के मूल लाईसेंसधारक की मौत होने पर संबंधितलाईसेंस धारक के परिजन के नाम पर लाईसेसं ट्रांसफर किया जा सकेगा। दूसरे जिलों से चंद्रपुर में आबकारी लाईसेंस स्थलांतरित करने की मांग होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने बीते 27 मई को चंद्रपुर में शराब बंदी को हटाने के लिए मंजूरी दी थी। पूर्व की भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2015 को चंद्रपुर में शराब बंदी लागू की गई थी। 

Created On :   9 Jun 2021 6:05 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story