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ड्राईवर की लापरवाही से गई थी विनायक मेटे की जान, जांच के बाद कार चालक गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसंग्राम संगठन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक विनायक मेटे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पुलिस ने उनके ड्राइवरएकनाथ कदम को गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन के दौरान अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने पाया कि हादसा ड्राइवरकदम की लापरवाही के चलते हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर इसी साल 14 अगस्त को हुए हादसे के समय कदम कार बेहद तेज गति से चला रहा था साथ ही उसने गलत तरीके से बगल से गुजर रहे भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। मामले में सीआईडी की शिकायत के आधार पर रायगढ की रसायनी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 304(2), 279, 337, 338, 427 के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने बीड जिले के इमामपुर के रहने वाले कदम को पूछताछ के लिए बुलाया था और गुरूवार को पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के समय गाड़ी में विनायक मेटे, उनके सुरक्षा रक्षक राम ढोबले मौजूद थे जबकि कदम कार चला रहा था। हादसे के बाद एयरबैग खुलने के चलते कदम और ढोबले बच गए लेकिन पिछली सीट पर सो रहे मेटे बुरी तरह चोटिल हुए जिससे उनकी मौत हो गई। मेटे की मौत के बाद उठ रही आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रितेश कुमार की अगुआई में सीआईडी ने मामले की छानबीन की।
पांच घंटे में पहुंचे बीड से खालापुर
सीआईडी ने हादसे की गहराई से छानबीन की और पाया कि कदम पूरे रास्ते बेहद तेज गति से गाड़ी चला रहा था। सीसीटीवी की जांच से पता चला कि कदम ने बीड से खालापुर (दुर्घटनास्थल) के बीच का 358 किलोमीटर का रास्ता पांच घंटे में ही तय कर लिया था। यानी गाड़ी करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इसके अलावा वाहन निर्माता कंपनी के फोर्ड, परिवहन विभाग (आरटीओ), आईआरबी के इंजीनियरों और दूसरे फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भी जांच में मदद ली गई। जांच में पाया गया कि मेटे की तेज रफ्तार कार ने लेन बदलते समय आगे चल रहे ट्रक को बाईं ओर से टक्कर मारी थी। सबूतों से साफ था कि कदम की लापरवाही के चलते हादसा हुआ जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
Created On :   17 Nov 2022 10:38 PM IST