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ओबीसी सीटों पर बिना आरक्षण के 18 जनवरी को होगा मतदान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राज्य चुनाव आयोग से महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका लगा है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार के एम्पिरिकल डेटा जुटाए जाने तक चुनाव टालने के आग्रह को दरकिनार कर दिया है। इससे स्थानीय निकायों में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी के 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य सीटों के रूप में अधिसूचित करके स्थानीय निकायों में 18 जनवरी को मतदान कराने का फैसला किया है। जबकि गैर ओबीसी सीटों पर पूर्व नियोजित तारीख के अनुसार 21 दिसंबर को वोटिंग होगी। शुक्रवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह जानकारी दी। मदान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी सीटों को अनारक्षित करके उसको सामान्य सीट के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे राज्य में भंडारा और गोंदिया जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली 15 पंचायत समितियों, 106 नगर पंचायतों की ओबीसी सीटों पर सामान्य सीट के रूप में 18 जनवरी को वोटिंग कराई जाएगी। जबकि 4 हजार 554 ग्राम पंचायतों में रिक्त 7 हजार 130 जगहों की ओबीसी सीटें और सांगली-मिरज-कुपवाड मनपा की एक ओबीसी सीट को सामान्य सीट में बदले जाने से 18 जनवरी मतदान होगा। जबकि इन सभी चुनाव क्षेत्रों में गैर ओबीसी सीटों पर पूर्व नियोजित तारीख के अनुसार 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद सभी सीटों पर एक साथ 19 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने राज्य चुनाव आयुक्त मदान से मुलाकात करके स्थानीय चुनाव प्रक्रिया दोबारा घोषित करने की मांग की थी। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर चुनाव पूरा करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया। गत 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी की 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य सीटों के रूप में अधिसूचित करके चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके राज्य चुनाव आयोग से ओबीसी के एम्पिरिकल डेटा जुटाए जाने तक स्थानीय निकायों के चुनाव को टालने का आग्रह किया था। लेकिन राज्य चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं हुआ है।
महिला आरक्षण के लिए 23 दिसंबर को निकलेगी लॉटरी
राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर के आदेश के अनुसार ओबीसी सीटों को तत्काल अनारक्षित करके उसे सामान्य सीट घोषित कर दिया है। इन सामान्य सीटों में से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को चिन्हित करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने सामान्य सीटों पर महिला आरक्षण के लिए 23 दिसंबर को लॉटरी निकालने और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
Created On :   17 Dec 2021 8:46 PM IST