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व्यापमं घोटाला: HC का आदेश, अब सिर्फ चार संभागों में होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की सुनवाई को लेकर प्रदेश के 9 जिलों में गठित की गईं विशेष अदालतें हाईकोर्ट ने समाप्त कर दी हैं। अब सिर्फ जबलपुर, भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर संभागों में इन मामलों पर सुनवाई होगी और सभी संभागों के अधीन जिलों का निर्धारण कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी विवेक सक्सेना की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
गौरतलब है कि प्रदेश में व्यापमं घोटाला उजागर होने के बाद हाईकोर्ट ने एसटीएफ द्वारा की जा रही जांच की मॉनीटरिंग की। साथ ही 13 जिलों में विशेष अदालतें भी गठित करने के निर्देश दिए थे, ताकि जांच एजेन्सी वहां पर चार्जशीट दाखिल कर सके। इनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर के अलावा रीवा, दमोह, सागर, बालाघाट, मुरैना, छतरपुर, गुना, भिण्ड और खण्डवा की विशेष अदालतें गठित हुई थीं। अब हाईकोर्ट के ही आदेश पर जारी नए आदेश में व्यापमं घोटाले की सुनवाई कर रही अदालतों की संख्या में कटौती कर दी गई है।
सबसे ज्यादा 19 जिले जबलपुर संभाग में
आदेश के मुताबिक हर संभाग की अदालतों के अधीन अलग-अलग जिलों की शामिल किया गया है। अब इन्हीं अदालतों में जांच एजेन्सी (सीबीआई या एसटीएफ) चार्जशीट दायर करेंगी और वहीं पर मुकदमें चलेंगे। सबसे ज्यादा 19 जिलों को जबलपुर संभाग में शामिल किया गया, वहीं सबसे कम 8 जिले भोपाल संभाग की 3 अदालतों के अधीन किए गए हैं। ग्वालियर संभाग की दो अदालतों में 9 जिलों को शामिल किया गया है।
जबलपुर संभाग -जबलपुर, डिण्डौरी, छतरपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सतना, पन्ना, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, मण्डला, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, बालाघाट, उमरिया और सिंगरौली।
भोपाल संभाग-भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़ और विदिशा।
ग्वालियर संभाग-ग्वालियर, टीकमगढ़, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर।
इन्दौर संभाग-इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर(पश्चिम निमाड़), उज्जैन, देवास, शाजापुर, खण्डवा(पूर्वी निमाड़), नीमच, बड़वानी, अलिराजपुर और बुरहानपुर।
Created On :   15 Sept 2017 10:08 AM IST