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आदेश का पालन न करने वाले टीआई के खिलाफ वारंट

वेरीफिकेशन रिपोर्ट पेश न करने का मामला, 15 अक्टूबर को हाजिर रहने कहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने पूर्व में दिये गये अवसरों के बावजूद भी रीवा जिले की चुरहट थाने के प्रभारी द्धारा वेरीफिकेशन रिपोर्ट पेश नकरने के मामले को गंभीरता से लिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर उन्हें 15 अक्टूबर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
थाना प्रभारी से वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी थी
प्रकरण के अनुसार रीवा के चुरहटा थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत दिलीप कुमार पटेल को गिरफ्तार किया था। मामले पर जमानत का लाभ पाने आरोपी की ओर से यह अर्जी दायर की थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में थाना प्रभारी से वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी थी। कई मौके देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर टीआई को कहा था कि रिपोर्ट पेश न होने की स्थिति में वे स्वंय उपस्थित रहें। इस आदेश के बाद भी न तो रिपोर्ट पेश की गई और न ही टीआई हाजिर हुए। इस पर अदालत ने टीआई के खिलाफ वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।