धोखेबाजों की प्रताडऩा से तंग आकर दी थी जान -आरोपियो पर मामला दर्ज 

Was fed up with the harassment of the fraudsters, a case was registered on the life-accused
धोखेबाजों की प्रताडऩा से तंग आकर दी थी जान -आरोपियो पर मामला दर्ज 
धोखेबाजों की प्रताडऩा से तंग आकर दी थी जान -आरोपियो पर मामला दर्ज 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । संजीवनी नगर थाना क्षेत्र स्थित गंगानगर गुरहा तालाब के पास रहने वाले एक व्यापारी द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में सुसाइड नोट की जाँच के बाद प्रताडऩा के चलते आत्महत्या करना पाया गया। जाँच में पता चला कि मृतक को कई धोखेबाज  मिलकर प्रताडि़त कर रहे थे उसी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। जाँच उपरांत प्रताडि़त करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 
इस संंबंध में संजीवनी नगर टीआई श्रीमती भूमेश्वरी चौहान ने बताया कि सिविक सेंटर स्थित मॉल में दुकान संचालित करने वाले जितेंद्र जैन उम्र 45 वर्ष ने विगत 23 सितम्बर को फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसकी सूचना मृतक की पत्नी अंजुलता जैन ने थाने में देते हुए बताया था कि घटना दिनांक की रात साढ़े 10 बजे वे दुकान बंद कर अपने बेटे आदर्श व पुत्री निष्ठा के साथ घर पहुँचीं तो पति को फाँसी पर लटके हुए पाया था, उनकी मौत हो चुकी थी। जाँच के दौरान मृतक द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था। मामले में मृतक के परिजनों व सुसाइड नोट की जाँच राज्य क्यू डी शाखा भोपाल से कराए जाने पर सुसाइड नोट में मृतक की राइटिंग होना पाया गया था।  सुसाइड नोट में आशुतोष पटैल एवं शरद पटैल द्वारा जमीन खरीदकर धोखे से रजिस्ट्री कराना एवं मृतक को पैसे ना देना तथा पैसे माँगने पर धमकी देकर प्रताडि़त करना, वहीं अन्य प्रताडऩा में एक फायनेंस कंपनी व अन्य लोगों के नाम का जिक्र किया गया था। सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 
फायनेंस कंपनी द्वारा धमकी 
 मृतक के सुसाइड नोट व जाँच में फायनेंस कंपनी के  रामगोपाल शर्मा एवं मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा फायनेंस कम्पनी के पैसों के लिये प्रताडि़त करना एवं इन्द्रकुमार जैन द्वारा उधारी के पैसे ब्याज सहित लौटाने के बाद भी पैसे माँगकर प्रताडि़त करना उजागर हुआ। जाँच उपरांत सभी के खिलाफ धारा 306, 34 आदि के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
सभी आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में  आरोपी आशुतोष पटैल उम्र 25 वर्ष निवासी मझौली, शरद पटैल उम्र 47 वर्ष निवासी बरेला, इन्द्रकुमार जैन उम्र 45 वर्ष निवासी सिद्धनगर गढ़ा, रामगोपाल शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी सुहागी एवं मनोज श्रीवास्तव उम्र 52 वर्ष निवासी भूलन को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया है।
 

Created On :   19 Dec 2019 3:17 PM IST

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