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बंद पड़ी मार्बल खदान में दो बच्चों की जल समाधि

डिजिटल डेस्क कटनी । बंद पड़ी खदान में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कनौजा में हुई घटना से सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकलवाया और आवश्यक कार्रवाई उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सोमवार को हुए थे लापता, सुबह मिले शव
घटना के संबंध में हासिल जानकारी अनुसार ग्राम बनहरी निवासी सागर पिता प्रेम सिंह (10), पड़ोस के ही सागर पिता लखपति सिंह (9) के साथ खेलते खेलते घूमने निकल गया था। दूसरे दिन दोनों बच्चों की लाश ग्राम कनौजा स्थित बंद पड़ी मार्बल खदान में तैरती हुई पाई गई। परिजनों के अनुसार दोनों बालक सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे निकले थे। जब बच्चे शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने खोज खबर लेना शुरू किया लेकिन देर रात तक तलाश के बाद भी दोनों का कहीं पता नहीं चला। परिजनों से सुबह फिर से बच्चों को खोजना शुरू किया जिस दौरान खदान के पास बालकों के कपड़े पड़े हुए मिले। जब उन्होंने खदान में देखा तो दोनों के शव पानी में तैर रहे थे जिसके बाद माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना तत्काल सरपंच और कोटवार को दी गई जिनके माध्यम से खबर थाने में पहुंचाई गई। ग्रामीणों का कहना था कि खदान 10 साल से बंद पड़ी है जिसकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और यही लापरवाही दो मासूमों के लिए जानेलवा साबित हुई। फिलहाल पुलिस ने मृत बालकों का शवपरीक्षण कराने उपरंात अंतिम संस्कार के लिए लाश परिजनों को सौंप दी और मर्ग प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। गमगीन
माहौल में बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।