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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली राहत 3 जनवरी तक कायम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने राष्ट्रगान के प्रति कथित रुप से अनादर दर्शाने से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली राहत को 3 जनवरी 2023 तक लिए कामय रखा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री बनर्जी को दो फरवरी 2022 को समन जारी कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को मुख्यमंत्री बनर्जी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। शुरुआती सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसे अब 3 जनवरी तक कायम रखा गया है। मामले से जुड़े शिकायतकर्ता अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी वकील किसी कारणवश अपना पक्ष नहीं रख पाए। इसलिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को न्यायाधीश आरएन रोकड़े के सामने बनर्जी के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर मुंबई भारतीय जनता पार्टी इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 को मुंबई की मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि त्रिमूल कांग्रेस(टीएमसी) की प्रमुख बनर्जी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रगान के प्रति अनादर व्यक्त किया था। कोर्ट से श्री गुप्ता ने इस मामले को लेकर बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। शिकायत में गुप्ता ने दावा किया है कि बनर्जी ने केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय की ओर से साल 2015 में जारी किए गए उस आदेश का उल्लंघ किया है जिसके तहत कहा गया गया है कि जब भी राष्ट्रगान बजे तो लोगों को सावधान की मुद्रा में खडे हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल मुख्यमंत्री बनर्जी मुंबई दौरे पर आयी थी।
Created On :   29 Nov 2022 9:14 PM IST