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328 किसानों की धान लूटे जाने के मामले में क्या कार्रवाई की गई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर-एसपी रीवा और अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि रीवा जिले की त्योथर तहसील के मांगी धान खरीदी केन्द्र में 328 किसानों की धान लूटे जाने और भुगतान के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस मामले में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महाप्रबंधक और नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रीवा और थाना प्रभारी सोहागी ने भी नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब-तलब किया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक रीवा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि रीवा के त्योथर तहसील के मांगी धान खरीदी केन्द्र में 31 जनवरी 2020 को 328 किसानों की धान तौल कराकर खरीदी गई। ऑनलाइन पोर्टल में गड़बड़ी होने के कारण धान खरीदी का रिकॉर्ड मैन्यूअल रजिस्टर में दर्ज किया गया। किसानों को आश्वासन दिया गया कि ऑनलाइन पोर्टल चालू होते ही कम्प्यूटर में धान खरीदी का रिकॉर्ड फीड कर दिया जाएगा। उसके बाद किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं किया गया। अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने तर्क दिया कि 3 जून 2020 को धान खरीदी केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यापारियों को धान बेच दी। इसके बाद सोहागी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी कि किसान धान लूटकर ले गए हैं। यह सब इसलिए किया गया कि किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं करना पड़े। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   19 Dec 2020 3:13 PM IST