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अपहृत युवक की जबरदस्ती शादी कराने की शिकायत पर क्या की गई कार्रवाई
हाईकोर्ट ने कहा- एसपी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराया जाए
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को एसपी जबलपुर से इस आशय का निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है कि जबलपुर निवासी एक युवक का अपहरण कर जबरदस्ती शादी कराने की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को निर्धारित की है। यह याचिका सूजीपुरा निवासी 30 वर्षीय रिंकेश केशरवानी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि वह कृषि विभाग में कर्मचारी है। उसके विभाग में आउटसोर्स में काम करने वाली एक 50 वर्षीय महिला उससे एकतरफा प्यार करती है और वह उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस मामले की 15 जून 2021 को एसपी जबलपुर से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने 15 जून को ही याचिकाकर्ता का गोहलपुर थाने के सामने से अपने साथियों की मदद से अपहरण कर लिया और उसे शांति नगर स्थित अपने बड़े पिता की लड़की के घर पर बंद करके रखा। 16 जून को हनुमानताल स्थित एक मंदिर में उसका बलपूर्वक महिला के साथ विवाह करा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी और असीम त्रिवेदी ने पक्ष रखा।
Created On :   30 July 2021 5:25 PM IST