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लोक अभियोजकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या कर रही सरकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने केद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश की अदालतों में लोक अभियोजकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर क्या किया जा रहा है। डिवीजन बैंच ने चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है।
यह है याचिका
वर्ष 2013 में यह याचिका अधारताल निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर ज्ञानप्रकाश की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश की सभी अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अदालतों में बड़ी संख्या में लोक अभियोजकों के पद रिक्त होने से प्रकरणों का जल्द निराकरण नहीं हो पा रहा है। याचिका में सभी अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने की माँग की गई है।
लोक अभियोजकों के 421 पद रिक्त
राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में 2021 अदालतें हैं। प्रदेश में लोक अभियोजकों के 1248 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 817 लोक अभियोजक कार्यरत हैं। लोक अभियोजकों के 421 पद रिक्त हैं। कोर्ट मित्र आदित्य संघी ने कहा कि सरकार लोक अभियोजकों के पद भरने में विलंब कर रही है। जल्द से जल्द लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।
Created On :   1 Nov 2021 9:45 PM IST