दिग्विजय सिंह के पक्ष में दी गई खात्मा रिपोर्ट की क्या है ताजा स्थिति?-हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू से पूछा

What is the latest status of the elimination report given in favor of Digvijay Singh? -Hicourt asked EOW
दिग्विजय सिंह के पक्ष में दी गई खात्मा रिपोर्ट की क्या है ताजा स्थिति?-हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू से पूछा
दिग्विजय सिंह के पक्ष में दी गई खात्मा रिपोर्ट की क्या है ताजा स्थिति?-हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू से पूछा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । आरकेडीएफ कॉलेज पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने को कम करने के आरोप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व अन्य को क्लीन चिट देकर खात्मा रिपोर्ट पेश करने के मामले की ताजा स्थिति पेश करने के आदेश हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दिए हैं। मंगलवार को एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने मामले पर एक सप्ताह बाद फिर से सुनवाई करने कहा है।
24 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था
भोपाल के पत्रकार राधा वल्लभ शारदा की ओर से दायर इस पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में 12 छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश देने के मामले पर 24 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज पर लगे जुर्माने की रकम 24 लाख को घटाकर ढाई लाख कर दी थी। इससे शासन को साढ़े 21 लाख की क्षति हुई। इस मामले राधा वल्लभ शारदा की ओर से दायर परिवाद पर ईओडब्ल्यू को एफआईआर करने के निर्देश हुए थे। दिग्विजय सिंह व अन्य ने अभियोजन की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से वर्ष 2016 में पूरा प्रकरण खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां से हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया गया। इसी बीच दिग्विजय सिंह व अन्य के पक्ष में खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। इसी खात्मा रिपोर्ट को चुनौती देकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया और ईओडब्ल्यू की ओर से शासकीय अधिवक्ता हरजस सिंह छाबड़ा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ईओडब्ल्यू को मामले की ताजा स्थिति एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए।

Created On :   20 Nov 2019 1:09 PM IST

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