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वाटर हार्वेस्टिंग की शहर में क्या है प्रगति?- हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने कहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम से पूछा है कि वॉटर हार्वेस्टिंग का काम की प्रगति कहां तक पहुंची है? जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने दो सप्ताह का समय दिया है।
सीवर लाईन से शहर के लोग परेशान
गौरतलब है कि पिछले एक दशक से जबलपुर में बिछाई जा रही सीवर लाईन से शहर के शांति नगर, कृष्णा कालोनी, त्रिमूर्ति नगर, कमला नेहरू नगर और जगदम्बा कालोनी के लोगों को हो रही परेशानियों की खबर दैनिक भास्कर के 20 सितंबर के अंक में पृष्ठ क्र. 2 पर च्प्रापर्टी चेम्बर से जोड़े घरों के सीवर
कनेक्शन, बंद कर दी गईं नालियां, पानी निकासी की जगह नहीं, अब राहत बनी मुसीबतज् शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इसी खबर पर संज्ञान
लेकर हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में की जा रही है। इस मामले पर विगत 24 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से पूछा था कि शहर के सभी घरों में वॉटर हार्वेस्टिंग के क्या नियम हैं और इसे अनिवार्य करने के संबंध में क्या-क्या कार्रवाई कीजा रही है?मामले पर आगे हुई सुनवाई के दौरान अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता अनूप नायर, राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता प्रवीण दुबे, शासकीय अधिवक्ता भूपेश तिवारी और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह हाजिर हुए। युगलपीठ ने सरकार और नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का समय देकर मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए मुल्तवी कर दी।
Created On :   7 Oct 2019 1:49 PM IST