केन्द्र सरकार के सचिव बताएं भोपाल गैस पीडि़तों के लिए क्या-क्या किया?

What should the Secretary of the Central Government do for the Bhopal gas victims?
केन्द्र सरकार के सचिव बताएं भोपाल गैस पीडि़तों के लिए क्या-क्या किया?
केन्द्र सरकार के सचिव बताएं भोपाल गैस पीडि़तों के लिए क्या-क्या किया?

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा, अगली सुनवाई 28 को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
भोपाल गैस पीडि़तों के लिए बने अस्पताल में कई कमियां होने को आड़े हाथों लेते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को 28 जनवरी को हाजिर होने कहा है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा है कि सचिव हाजिर होकर बताएं कि भोपाल गैस पीडि़तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
गौरतलब है कि भोपाल गैस पीडि़तों को रहीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन का मामला हाईकोर्ट को सुनवाई के साथ मॉनीटरिंग करने के लिए भेजा था। इस मामले की सुनवाई अन्य याचिकाओं के साथ हो रही है। मामलों पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता हरजस छाबड़ा हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि पिछली पेशी पर केन्द्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को हाजिर होने कहा गया था, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष एक प्रेजेन्टेशन प्रोग्राम में व्यस्तता के चलते वे आज हाजिर नहीं हो सके। इस पर युगलपीठ ने उन्हें अगली सुनवाई पर हाजिर होने के निर्देश दिए। केन्द्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि भोपाल गैस पीडि़तों के लिए बने अस्पताल को आईसीएमआर से जोडऩे के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं।
डॉ. शुक्ला बने कमेटी के सचिव
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री छाबड़ा ने युगलपीठ को बताया कि मॉनीटरिंग कमेटी के सचिव पद पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. पंकज शुक्ला की नियुक्ति की गई है। इस बारे में प्रदेश सरकार के भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति भी युगलपीठ के समक्ष पेश की गई।
 

Created On :   8 Jan 2020 1:54 PM IST

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