पायली में ईको पर्यटन जोन विकसित करने क्या कदम उठा रही सरकार

What steps is the government taking to develop eco-tourism zones in Payali
पायली में ईको पर्यटन जोन विकसित करने क्या कदम उठा रही सरकार
पायली में ईको पर्यटन जोन विकसित करने क्या कदम उठा रही सरकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पूछा है कि सिवनी जिले में स्थित पर्यटन स्थल पायली में ईको पर्यटन जोन विकसित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस संबंध में राज्य सरकार को 15 मार्च तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। ग्राम पायली के निवासियों ने 18 जून 2020 को मप्र हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि ग्राम कलकुही से पायली तक अभी तक सड़क नहीं बनी है। गाँव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके साथ ही रोजगार के साधन भी नहीं हैं। बच्चों को शिक्षा के लिए ग्राम दिवारा, शिकारा और सूरजपुरा के स्कूलों में जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पायली में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने ग्रामीणों के पत्र की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को कोर्ट मित्र अधिवक्ता राहुल दिवाकर को पायली का भ्रमण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने बताया कि ग्राम कलकुही से रेस्ट हाउस तक सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि पायली को ईको पर्यटन जोन विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 
 

Created On :   27 Jan 2021 2:24 PM IST

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