whatsapp चैट इस बात का सबूत नहीं की आर्यन खान तक पहुंचाया गया है ड्रग्स

whatsapp chat is not proof that Aryan Khan has been sent to drugs
whatsapp चैट इस बात का सबूत नहीं की आर्यन खान तक पहुंचाया गया है ड्रग्स
अदालत whatsapp चैट इस बात का सबूत नहीं की आर्यन खान तक पहुंचाया गया है ड्रग्स

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आरोपी अचित कुमार के जमानत को लेकर दिए गए विस्तृत आदेश में साफ किया है कि महज वाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी अचित ने इसी मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन व एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स पहुंचायी थी। विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर 2021 को अचित को जमानत प्रदान की थी। अदालत ने अपने आदेश में इस मामले को लेकर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामे से जुड़े रिकार्ड की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिकार्ड से छेड़छाड हुई है और यह संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। न्यायाधीश वीवी पाटील ने अपने आदेश में कहा है कि अचित व आर्यन के वाट्सएप चैट के अलावा और कोई सबूत नहीं हैं, जो यह दर्शाए कि अचित ड्रग्स के लेन-देन से जुड़ा था। इसलिए सिर्फह्वाट्सएप चैट से यह नहीं समझा जा सकता है कि अचित आरोपी आर्यन व अरबाज को मादक पदार्थ पहुंचाता था। न्यायाधीश ने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है जो अचित को मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ जोड़ता हो। गौरतलब है कि आर्यन व अरबाज को एनसीबी ने तीन अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को जमानत प्रदान की थी। 

Created On :   1 Nov 2021 8:48 PM IST

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