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वकील ने मास्क उतारा तो न्यायधीश ने किया सुनवाई से इंकार, जज ने कहा हर वक्त मास्क पहनना जरुरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मामले की सुनवाई के दौरान वकील के मास्क उतारने के चलते हाईकोर्ट के न्यायधीश ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। मामला बीते सप्ताह का है लेकिन इससे जुड़ी जानकारी अब सामने आई है। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करते समय हाईकोर्ट ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाया था उसके मुताबिक भी अदालत में पूरा समय मास्क पहने रखना जरूरी था। लेकिन वकील ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय खंडपीठ 22 फरवरी को एक मामले से जुड़ी अपील पर सुनवाई कर रही थी। लेकिन दिशानिर्देशों के उलट अपीलकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान अपना मास्क उतार दिया।
इसके बाद न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा कि एसओपी के मुताबिक हर समय मास्क पहने रखना अनिवार्य है। उन्होंने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अब तय नियमों के मुताबिक अगली तारीख पर फिर मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। फिलहाल मामला बोर्ड से हटा दिया जाएगा। न्यायमूर्ति चव्हाण ने केवल मामले से जुड़े वकीलों को अदालत में उपस्थित रहने की इजाजत दी थी। दूसरे वकीलों और लोगों को उनका नंबर आने तक बगल के कमरे में इंतजार करने को कहा गया था।
बता दें कि आठ महीने के बाद राज्य की दिसंबर महीने से पुणे को छोड़कर बाकी सभी उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू कर दी थी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते मामलों की ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जिसके बाद सरकार की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है।
Created On :   28 Feb 2021 5:22 PM IST