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पाकिस्तान में कहां है फिल्म निर्माता के बच्चे- इसका जल्द लगाया जाए पता
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि केंद्र सरकार फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला के बच्चों का पता लगाए कि वे पाकिस्तान में कहा रह रहे है। सरकार इसके लिए फिल्म निर्माता नाडियाडवाला को दर-दर भटकने के लिए न कहे। फिल्म निर्माता नाडियाडवाला ने हाईकोर्ट मेंयाचिका दायर कर दावा किया है कि साल 2020 से पाकिस्तान में रह रही उसकी पत्नी व उसके परिवारवालों ने उनके नौ साल के बेटे व 6 साल की बेटी को अवैध रुप से अपने पास रखा है।
सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने नाडियाडवाला की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में नाडियाडवाला ने मांग कि है कि पाकिस्तान में रह रहे उनके दो बच्चों की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को नाडियाडवाला की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बेनी चैटर्जी ने खंडपीठ के सामने कहा कि उनके मुवक्किल ने इस मुद्दे को लेकर चीफ पासपोर्ट व वीजा अधिकारी को एक ईमेल भेजा था लेकिन अब तक इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से पैरवी कर रहे वकील आशिष चव्हाण ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए थोड़ा समय दिया जाए।
इस पर खंडपीठ ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले को खुद के विरोध के रुप में न देखे। खंडपीठ ने कहा कि मंत्रालय इस मामले में सहयोग करे और मामले का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढाए। आखिर इस मामले में संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ता के ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता को दर-दर भटकने के लिए न कहा जाए। खंडपीठ ने सरकारी वकील से कहा कि वे संबंधित अधिकारी से बात करे और उसे कहे कि वह याचिकाकर्ता के बच्चों का पता लगाए कि वे कहां है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और विदेश मंत्रालय को इस मामले में उचित कदम उठाने को कहा है।
याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता की पत्नी 26 नवंबर 2020 को आगंतुक वीजा पर बच्चों के साथ पाकिस्तान गई थी। जिसकी वैधता 13 अक्टूबर 2021 तक थी। किंतु पत्नी अपने पिता की सेहत ठीक न होने का हवाला देकर वह पाकिस्तान में रह रही है। इस बीत पत्नी ने लाहौर कोर्ट में बच्चों की कस्टडी को लेकर आवेदन दायर किया था। लाहौर की कोर्ट ने पत्नी को बच्चों की कस्टडी भी सौप दी है और पत्नी को बच्चों का संरक्षक घोषित कर दिया है। अब ससुरालवाले के प्रभाव के चलते पत्नी व बच्चे पाकिस्तान में रह रहे है। याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता के एक बच्चे का पासपोर्ट खत्म हो गया है। जबकि दूसरे बच्चे का पासपोर्ट इस साल अक्टूबर में खत्म हो जाएगा।
याचिका में मांग की गई है कि विदेश मंत्रालय व भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त को याचिकाकर्ता के बच्चों की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए और बच्चों को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि इस तरह से पत्नी का बच्चों को अपनी हिरासत में रखना उचित नहीं है। क्योंकि पत्नी को जब यहां बुलाया गया तो उसने यहां आने से मना कर दिया है। इसके अलावा पत्नी ने जानबूझकर अपने रहने का पता भी बदल लिया है।
Created On :   12 Sept 2022 8:14 PM IST