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शहर में भिक्षुकों के लिए कहाँ कहाँ है रैन-बसेरे का इंतजाम
छज्जा गिरने से दो भिक्षुकों की मौत और बाल भिक्षुकों की समस्या पर नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर और निगमायुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि शहर में भिक्षुकों के लिए कहाँ-कहाँ रैन-बसेरा का इंतजाम है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने ओमती क्षेत्र में नगर निगम की जर्जर दुकान का छज्जा गिरने से दो भिक्षुकों की मौत और चौराहों पर बाल भिक्षुकों की समस्या पर भी जवाब माँगा है। याचिका की अगली सुनवाई 18 फरवरी को नियत की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2020 को ओमती क्षेत्र में नगर निगम की जर्जर दुकान का छज्जा गिरने से दो भिक्षुकों की मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया कि शहर में भिक्षुकों के लिए रैन-बसेरा का इंतजाम नहीं होने से भिक्षुकों को यहाँ-वहाँ रात गुजारनी पड़ रही है। इसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। दो भिक्षुकों की मौत पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि भिक्षुकों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
बढ़ रही बाल भिक्षुकों की संख्या - याचिका में कहा गया है कि शहर में बाल भिक्षुकों की समस्या विकराल होती जा रही है। शहर के हर चौराहे पर बाल भिक्षुकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही रेड लाइट पर वाहन चालक रुकता है, एक साथ दो से तीन बाल भिक्षु आ जाते हैं। बाल भिक्षु बिना कुछ लिए वाहनों के सामने से नहीं हटते हैं। इससे दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। इस मामले में कलेक्टर और ननि आयुक्त द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   30 Jan 2021 2:50 PM IST