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HC का सरकार से सवाल- सड़क चौड़ीकरण के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान दुर्घटनाओं के चलते होने वाली मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। बुधवार को बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई-गोवा महामार्ग की सड़क की खराब स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि मंगलवार को इस महामार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इस महामार्ग पर काफी गड्ढे होने का दावा करते हुए पेशे से वकील ओवेसी पेचकर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य जस्टिस नरेश पाटील व राजेश केतकर की बेंच के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सहायक सरकारी वकील ने बेंच के सामने एक हलफनामा पेश किया। जिसे स्वीकार करने से पहले बेंच ने कहा कि यदि सरकार दावा कर रही है कि मुंबई-गोवा महामार्ग पर बिल्कुल भी गड्ढे नहीं हैं तो वह एक बार फिर इस दावे को लेकर आश्वस्त हो जाए। क्योंकि हलफनामे के बाद हम सड़कों की स्थिति का पता लगाने के लिए कोर्ट कमीश्नर की नियुक्त करेंगे और उससे रिपोर्ट मंगाएंगे।
याचिकाकर्ता पेचकर ने कहा कि महामार्ग के सड़क की स्थिति ठीक न होने के चलते एक दिन पहले 5 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके अलावा मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व नेशनल हाइवे अथारिटी ने आश्वासन दिया था कि 10 सितंबर तक महामार्ग के गड्ढों को भर दिया जाएगा। पर अभी भी सड़कों पर गड्ढे हैं। गणेशोत्सव के दौरान इस महामार्ग का काफी इस्तेमाल होता है। इस पर सहायक सरकारी वकील ने कहा कि लगातार बारिश के चलते सड़क पर गड्ढे उभरते रहते हैं। सरकार ने एक ठेकेदार की नियुक्ति की है जो अच्छी सामाग्री का इस्तेमाल करके दो महीने के भीतर सड़कों के गड्ढे भरने का काम पूरा कर लेगा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने पाया कि सात सालों से इस सड़क के चौड़ीकरण का काम जारी है। अदालत ने सवाल किया कि क्या सरकार व हाइवे अथारिटी इस महामार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। आखिर सड़क चौड़ीकरण के दौरान होने वाली मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे सरकार के हलफनामे का जवाब देने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   12 Sept 2018 1:09 PM GMT