प्रदेश के बाहर से आए विधि छात्रों से क्यों वसूल रहे 16 गुना नामांकन शुल्क

Why are 16 times enrollment fee charged from law students from outside the state
प्रदेश के बाहर से आए विधि छात्रों से क्यों वसूल रहे 16 गुना नामांकन शुल्क
प्रदेश के बाहर से आए विधि छात्रों से क्यों वसूल रहे 16 गुना नामांकन शुल्क

हाईकोर्ट ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से माँगा दो सप्ताह में जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रदेश के बाहर से आए विधि छात्रों से 16 गुना यानी 8 हजार रुपए नामांकन शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने विश्वविद्यालय को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। गंगेव रीवा निवासी मनोज कुमार पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने एलएलबी पाठयक्रम के लिए मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए 500 रुपए नामांकन शुल्क तय किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के बाहर के छात्रों के लिए नामांकन शुल्क 16 गुना यानी 8 हजार रुपए निर्धारित किया है। विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश के उन छात्रों को भी बाहरी माना जा रहा है, जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से हासिल की है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1997-98 में बीए की डिग्री बिलासपुर विश्वविद्यालय से की थी। उस समय बिलासपुर संयुक्त मध्यप्रदेश का हिस्सा था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने बिलासपुर को भी मध्यप्रदेश से बाहर का मानते हुए याचिकाकर्ता से 8 हजार रुपए नामांकन शुल्क माँगा है। अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, वर्ग या किसी अन्य कारण से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जवाब-तलब किया है। 

Created On :   14 March 2021 7:08 PM IST

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