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मप्र में क्यों लागू नहीं कर रहे नया मोटर व्हीकल एक्ट? हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । केन्द्र सरकार द्धारा लाए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू न किये जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद मप्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के प्रमुख सचिव व आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व डॉ. एमए खान की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल (संशोधित) एक्ट 2019 लागू किया है। देश के राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद संशोधित एक्ट का गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त एक्ट को मप्र में न तो लागू किया गया और न ही उक्त एक्ट को लागू करने में कोई पहल की। सरकार के मुख्यमंत्री व मंत्री ट्विटर पर संशोधित एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ाये जाने की आरोपित तौर पर अलोचना कर रहे है। इन आधारों के साथ दायर याचिका में निर्धारित समय अवधि में संशोधित कानून को लागू किए जाने की राहत हाईकोर्ट से चाही गई है। मंगलवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   25 Sept 2019 1:44 PM IST