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फिल्म अभिनेत्री शर्मा ने कर सलाहकार के माध्यम से क्यों दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बिक्री कर से जुड़े एक मामले को लेकर कहा कि फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इस मामले को लेकर कोर्ट में खुद याचिका क्यों नहीं दायर की है। कोर्ट में शर्मा की ओर से उसके कर सलाहकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें बिक्री कर विभाग के उपायुक्त(मझगांव मुंबई) की ओर से मूल्य वर्धिक कर(वैट) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-2013 व साल 2013- 2014 के बकाया कर भुगतान के संदर्भ में जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने इस तथ्य के मुद्देनजर सवाल किया कि शर्मा ने इस मामले में खुद क्यों नहीं याचिका दायर की। इस दौरान सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि शर्मा के पास इस मामले में अपील का विकल्प मौजूद है। वे उपायुक्त के आदेश को अपीलीय प्राधिकरण के पास चुनौती दे सकती है। इसके बाद खंडपीठ ने शर्मा की याचिका को समाप्त कर दिया। हालांकि शर्मा के वकील दीपक बापट ने कहा कि जब तक विवादित कर से जुड़ी रकम का 10 प्रतिशत भुगतान न किया जाए। तब तक अपील का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इस दौरान खंडपीठ ने अधिवक्ता बापक से पूछा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें कर सलाहकार के माध्यम से याचिका दायर की जा सके। इसके बाद अधिवक्ता बापट ने याचिका को वापस ले लिया।
Created On :   21 Dec 2022 9:07 PM IST