अतिथि विद्वान मामले में क्यों नहीं किया आदेश का पालन - कुलपति, कुलसचिव  को अवमानना नोटिस

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अतिथि विद्वान मामले में क्यों नहीं किया आदेश का पालन - कुलपति, कुलसचिव  को अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिलदेव मिश्रा, कुलसचिव कमलेश मिश्रा और एमबीए विभाग के एचओडी शैलेश चौबे को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अतिथि विद्वान मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अनावेदकों से एक सप्ताह में जवाब-तलब किया है। 
वर्ष 2012 से अतिथि विद्वान के रूप में अध्यापन कार्य कर रही
पचपेढ़ी जबलपुर निवासी डॉ. उरूष फातिमा रिजवी की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में वर्ष 2012 से अतिथि विद्वान के रूप में अध्यापन कार्य कर रही थी। वर्ष 2019 में उसे अतिथि विद्वान के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2019 को अंतरिम आदेश जारी किया कि याचिकाकर्ता को किसी दूसरे अतिथि विद्वान से न बदला जाए। इसके बाद भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने उसे अतिथि विद्वान के पद पर नियुक्त नहीं किया। अधिवक्ता खालिद नूर फखरूद्दीन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को अतिथि विद्वान नियुक्त नहीं किया गया है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने रादुविवि कुलपति, कुलसचिव और एमबीए विभाग के एचओडी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
 

Created On :   7 Sept 2019 2:01 PM IST

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