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राजस्व निरीक्षक को क्यों नहीं कर रहे जीपीएफ भुगतान

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, महालेखाकार ग्वालियर और कलेक्टर जबलपुर एवं अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक को जीपीएफ का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अनावेदकों को 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।कटंगी वार्ड नंबर 6 निवासी कंछेदीलाल बर्मन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे नजूल विभाग जबलपुर से 31 मार्च 2008 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के 12 वर्ष बाद भी उन्हें जीपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने जबलपुर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर नजूल और महालेखाकार ग्वालियर को कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने तर्क दिया कि किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के 6 माह पूर्व ही जीपीएफ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त होने के 12 वर्ष बाद भी जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   29 Dec 2020 5:37 PM IST