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मैने गांधी को क्यों मारा फिल्म पर रोक लगाने से इंकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिल्म मैने गांधी को क्यों मारा की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करने की छूट दी है। जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस फिल्म से गांधीजी की छवि खराब होगी और सार्वजनिक अशांति, घृणा और वैमनस्य पैदा होगा। फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने मंजूरी नहीं दी गई है। इसके बावजूद इसे सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है।
इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, इसलिए हम अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं कर सकते, आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म "व्हाई आई किल्ड गांधी" महात्मा गांधी की छवि खराब करने और नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने का एक प्रयास है।
Created On :   31 Jan 2022 8:11 PM IST