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बिना मुआवजा दिए क्यों हो रहा भूमि अधिग्रहण?

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सिंगरौली जिले की देवसर तहसील में रीवा से रांची फोरलेन बनाई जा रही सड़क के लिए बिना मुआवजा दिए निजी जमीन अधिग्रहित किये जाने पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई और एमपीआरडीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस व्हीपीएस चौहान की युगलपीठ ने एक मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को जवाब पेश करने कहा है। सिंगरौली जिले की देवसर तहसील के ग्राम जियावन निवासी रवि गुप्ता की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा रीवा से रांची तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आवेदक का कहना है कि उक्त सड़क निर्माण में उनकी भूमि भी आ रही है। आरोप है कि भू-अधिग्रहण की कार्रवाई किये बिना उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इस बारे में भू-अधिग्रहण अधिकारी व सिंगरौली कलेक्टर को आवेदन दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रम्हेन्द्र पाठक का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   3 Jan 2020 2:32 PM IST