निजी लैब और अस्पतालों में क्यों बंद हुए कोविड टेस्ट- हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई

Why Kovid test in private labs and hospitals closed - hearing on April 5 in the High Court
निजी लैब और अस्पतालों में क्यों बंद हुए कोविड टेस्ट- हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई
निजी लैब और अस्पतालों में क्यों बंद हुए कोविड टेस्ट- हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर कहा गया है कि तेजी से फैलते संक्रमण के बीच मौखिक आदेश के जरिए जबलपुर के निजी लैब और अस्पतालों में 25 मार्च 2021 से कोविड-19 के टेस्ट बंद करा दिए गए हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता कार्यालय को राज्य सरकार से निर्देश लेकर अवगत कराने के लिए कहा है। आवेदन पर सुनवाई 5 अप्रैल को नियत की गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के इलाज को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की जा रही है। इस मामले में कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया है कि जबलपुर में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के टेस्ट की सीमा है। केन्द्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाएँ। ऐसे में जबलपुर में मौखिक आदेश के जरिए निजी लैब और अस्पतालों में कोविड-19 के टेस्ट बंद करा दिए गए हैं। कुछ निजी लैब और अस्पतालों को सीमित संख्या में  कोरोना टेस्ट करने की अनुमति दी गई। इसके कारण  कोविड-19 के लक्षण दिखने के बाद भी कई लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं और घूम रहे हैं। 

Created On :   1 April 2021 10:25 AM GMT

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