को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई

Why no action is being taken against the manager of the co-operative bank
को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई
को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई

गृह सचिव विवेक शर्मा, डीआईजी ईओडब्ल्यू राजीव टंडन और एसपी ईओडब्ल्यू डीएस राजपूत को अवमानना नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने गृह सचिव विवेक शर्मा, डीआईजी ईओडब्ल्यू राजीव टंडन और एसपी ईओडब्ल्यू डीएस राजपूत को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि नरसिंहपुर के को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर बसंत कुमार पटेल के खिलाफ गबन के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।को-ऑपरेटिव बैंक नरसिंहपुर में कार्यरत नरेश कुमार जाट की ओर से तीसरी बार अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि को-ऑपरेटिव बैंक नरसिंहपुर के मैनेजर बसंत कुमार पटेल ने लगभग 50 करोड़ रुपए का गबन किया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2011 में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में रिट अपील में आदेश दिया था कि 6 माह में कार्रवाई कर चालान पेश किया जाए, कार्रवाई नहीं होने पर 2017 में दायर पहली अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने 6 माह का और समय दे दिया। जुलाई 2020 में दूसरी अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह सचिव और ईओडब्ल्यू को आवेदन देने का निर्देश दिया। कार्रवाई नहीं होने पर तीसरी बार अवमानना याचिका दायर की गई। डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। 

Created On :   13 Feb 2021 3:17 PM IST

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