नि:शुल्क कोविड उपचार योजना में दवाइयों और ऑक्सीजन का प्रावधान क्यों नहीं - हाईकोर्ट में दायर की गई हस्तक्षेप याचिका

Why no provision of medicines and oxygen in the free Kovid treatment plan
नि:शुल्क कोविड उपचार योजना में दवाइयों और ऑक्सीजन का प्रावधान क्यों नहीं - हाईकोर्ट में दायर की गई हस्तक्षेप याचिका
नि:शुल्क कोविड उपचार योजना में दवाइयों और ऑक्सीजन का प्रावधान क्यों नहीं - हाईकोर्ट में दायर की गई हस्तक्षेप याचिका

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया है कि नि:शुल्क कोविड उपचार योजना में दवाइयों और ऑक्सीजन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच में इस मामले की सुनवाई कोरोना के इलाज को लेकर विचाराधीन मुख्य याचिका के साथ 19 मई को होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 6 मई को आयुष्मान कार्डधारियों के लिए नि:शुल्क कोविड उपचार योजना लागू की है। इस योजना में दवाइयों और ऑक्सीजन के खर्च को शामिल नहीं किया गया है। इससे गरीब मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पाएगा। 17 मई को डिवीजन बैंच ने निर्देश दिया है कि कोरोना के इलाज को लेकर विचाराधीन मुख्य याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर कर सुझाव पेश किए जा सकते हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने मंगलवार को इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी है।
 

Created On :   19 May 2021 3:25 PM IST

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