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जनता के लिए क्यों नहीं खोल रहे रिज रोड - हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन कर सेना को 22 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सेना से पूछा है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुसार आम जनता के आवागमन की सुविधा के लिए रिज रोड को क्यों नहीं खोला जा रहा है। डिवीजन बैंच ने सेना को पूर्व आदेश का पालन कर 22 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला 7 रिज रोड जबलपुर निवासी अनिल साहनी और दीपक ग्रोवर की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि सेना ने कोविड-19 के संक्रमण के बहाने 20 मार्च 2020 से रिज रोड को बंद कर दिया है। रिज रोड बंद होने से बीएसएनएल के कर्मचारियों, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ यहाँ रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कहा: कोविड-19 नॉर्मल होने के बाद खोलेंगे रिज रोड 7 अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सेना ने 22 जनवरी 2021 को पेश किए गए जवाब में आश्वासन दिया था कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने के बाद रिज रोड को खोल दिया जाएगा। कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने के बाद भी रिज रोड को खोला नहीं जा रहा है। देश में केवल जबलपुर की रिज रोड को आम जनता के लिए बंद किया गया है। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए रिज रोड को खोला जाना चाहिए।
सेना के जवाबदावे से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं 7 सेना की ओर से पहले कोविड-19 नॉर्मल होने पर रिज रोड खोलने का जवाब पेश किया गया था। इसके बाद सेना की ओर से पेश किए गए जवाबदावा में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से रिज रोड को नहीं खोला जाएगा। डिवीजन बैंच ने कहा कि वह सेना के जवाबदावे से संतुष्ट नहीं है। डिवीजन बैंच ने सेना को पूर्व आदेश का पालन कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   19 March 2021 2:33 PM IST