दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद काट रहे कैदियों को क्यों दी जा रही पैरोल - निर्णय वापस लेने की माँग

Why parole is being given to prisoners serving life imprisonment for rape - demand to withdraw the decision
दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद काट रहे कैदियों को क्यों दी जा रही पैरोल - निर्णय वापस लेने की माँग
दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद काट रहे कैदियों को क्यों दी जा रही पैरोल - निर्णय वापस लेने की माँग

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद काट रहे कैदियों को भी पैरोल पर छोडऩे का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से भोपाल जेल में दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा भुगत रहे लगभग 400 कैदियों को पैरोल का लाभ मिलेगा। इस निर्णय में राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव को नोटिस भेजकर इस निर्णय को वापस लेने की माँग की है। उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, डॉ. एबी श्रीवास्तव, अनिल पचौरी और प्रभात यादव ने कहा है कि  संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार केवल राज्यपाल को सजा घटाने, बढ़ाने और पैरोल देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2015 में निर्णय दिया है कि राज्य सरकार दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपियों की सजा माफ नहीं कर सकती है। इसलिए सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। 
 

Created On :   23 Jun 2021 1:44 PM GMT

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