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सेवानिवृत्त प्रोफेसर को क्यों नहीं दी जा रही पेंशन और ग्रेच्युटी

हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव और रादुविवि के रजिस्ट्रार से 3 सप्ताह में माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर पूछा है कि रादुविवि के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को पेंशन और ग्रेच्युटी क्यों नहीं दी जा रही है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने अनावेदकों को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। पचपेढ़ी जबलपुर निवासी डॉ. वायके बंसल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे दिसम्बर 2019 में रादुविवि के बायो केमिस्ट्री विभाग से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी गई। रादुविवि की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ वर्ष 2003 से पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी में विवेचना चल रही है। अधिवक्ता पंकज दुबे और रितिका गुप्ता ने तर्क दिया कि जिस मामले के आधार पर पेंशन रोकी गई है, उसमें विवेचना समाप्त हो चुकी है।
Created On :   10 Dec 2020 2:37 PM IST