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शहडोल मेडिकल कॉलेज के टीचरों की पेंशन स्कीम राशि प्रान अकाउंट में क्यों नहीं हो रही जमा

प्रमुख सचिव एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेज शहडोल के डीन को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेज शहडोल के डीन को नोटिस जारी कर पूछा है कि शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल के टीचरों की पेंशन स्कीम की राशि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) में क्यों नहीं जमा हो रही है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने अनावेदकों को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। डॉ. रत्नेश नामदेव गजभिए सहित 16 चिकित्सकों ने याचिका दायर कर कहा है कि वे वर्ष 2018 से शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल में टीचर हैं। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत उनके वेतन से हर माह 10 प्रतिशत राशि काटी जाती है, लेकिन उस राशि को प्रान अकाउंट में जमा नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि उनके पेंशन की राशि प्रान अकाउंट में जमा नहीं होने से उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80 सी और 80 सीसी के तहत छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में राज्य सरकार को कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन सरकार का कहना है कि सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   11 Dec 2020 2:56 PM IST