इस्तीफा देकर दल बदलने वाले विधायकों के चुनाव लडऩे पर क्यों न लगे प्रतिबंध

Why should there be no restriction on contesting elections for MLAs who resign and change parties
इस्तीफा देकर दल बदलने वाले विधायकों के चुनाव लडऩे पर क्यों न लगे प्रतिबंध
इस्तीफा देकर दल बदलने वाले विधायकों के चुनाव लडऩे पर क्यों न लगे प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
 सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस्तीफा देकर दल-बदलने वाले विधायकों के पुन: चुनाव लडऩे पर क्यों न प्रतिबंध लगाया जाए। इस संबंध में चार सप्ताह में जवाब माँगा गया है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को नियत की गई है। मप्र महिला कांग्रेस की महासचिव डॉ. जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक, मेघालय, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान और हाल ही में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विधायकों को लालच देकर उनका इस्तीफा कराया गया। दल बदलने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पुन: चुनाव लड़ा। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में दमोह विधायक ने इस्तीफा देकर दल बदल किया है। वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस्तीफा देकर दल बदलने वाले विधायकों पर संविधान की 10वीं अनुसूची व अनुच्छेद 191 (1)(ई) के तहत अयोग्य घोषित कर प्रतिबंध लगाया जाए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। 
 

Created On :   8 Jan 2021 3:28 PM IST

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