कोविड से हुई डॉक्टर की मौत पर क्यों नहीं दिया मुआवजा

Why was the compensation not given on the death of the doctor due to Kovid
कोविड से हुई डॉक्टर की मौत पर क्यों नहीं दिया मुआवजा
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा कोविड से हुई डॉक्टर की मौत पर क्यों नहीं दिया मुआवजा

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना से डॉक्टर की मौत होने पर भी मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार के गृह विभाग, राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और जिला आयुष अधिकारी रायसेन को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
भोपाल के नीलेश मन्डाओगडे ने याचिका दायर कर बताया िक उसकी पत्नी भारती रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में आयुष मेडिकल ऑफीसर के पद पर कार्यरत थीं। कोरोना काल में पूरी सेवाएँ दीं और कई मरीजों की जान भी बचाई। नौकरी के दौरान 2 मई 2021 को कोरोना से डॉ. भारती की मौत हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया िक केवल कोरोना टेस्ट के अभाव में मुआवजा से वंचित कर दिया गया, जबकि अस्पताल प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में स्पष्ट है िक मौत कोरोना से हुई है। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामले में इंसानियत को महत्व देने की बात कही है।

Created On :   23 Nov 2021 10:20 PM IST

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