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गृह मंत्री के नाम से फर्जी कॉल कराने वाले विंग कमांडर को जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनकर प्रदेश के राज्यपाल से बात करने वाले विंग कमांडर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने कुलदीप सिंह बघेला की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुरक्षित रखा फैसला बुधवार को सुनाते हुए उक्त व्यवस्था दी। पचास हजार रूपये के बांड पर उक्त जमानत प्रदान की है।
एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार विंग कमाण्डर कुलदीप सिंह बघेला पर आरोप है कि उसने अपने मित्र डॉ चंद्रेश शुक्ला को मेडिकल यूनिवसिर्टी का कुलपति बनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनकर प्रदेश के राज्यपाल को फोन लगाया था। डॉ. शुक्ला राजभवन के डॉक्टरों की पैनल में शामिल था। बातचीत के दौरान हुए शक पर राज्यपाल ने गृह मंत्रालय से फोन कॉल की पुष्टि कराई, जिस पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। एसटीएफ ने प्रकरण दर्ज कर विंग कमांडर तथा उसे साथी डॉ चंद्रेश शुक्ला को गिरफतार कर लिया था। इस मामले में पूर्व में डॉ. चंद्रेश शुक्ला को जमानत मिल गई थी। विंग कमाण्डर कुलदीप सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और अधिवक्ता भास्कर पाण्डेय ने पैरवी की।
Created On :   20 Feb 2020 1:13 PM IST