कड़ी शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी मोहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति

With strict conditions, High Court gave permission for the Moharram procession
कड़ी शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी मोहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति
कड़ी शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी मोहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तो व पाबंदियों के साथ मुंबई में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ पांच लोग 30 अगस्त 2020 को शाम साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे के बीच ट्रक में बैठकर जुलूस निकालेगे और पांच लोग ताजिया लेकर गंतव्य स्थान की 100 मीटर की शेष दूरी पैदल तय करेंगे। हाईकोर्ट में एक मुस्लिम संगठन ने प्रतीकात्मक ढंग से 30 अगस्त 2020 को भिंडी बजार से मझगांव कब्रिस्तान के बीच जुलूस निकालने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि जिस तरह नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति दी गई है वैसे ही मुस्लिम सम्प्रदाय के शिया समुदाय को भी मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को गृहविभाग के प्रधान सचिव व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास निवेदन स्वरुप अपनी बात रखने को कहा था। इस दौरान याचिकाकर्ता ने आश्वस्त किया कि वे नियमों का पालन करते हुए प्रतीकात्मक जुलूस निकालेंगे। इस मामले में प्रशासन व याचिकाकर्ता के बीच सहमति को देखते हुए न्यायमूर्ति एस जे काथावाला व माधव जामदार की खंडपीठ ने जुलूस की अनुमति दे दी।

सिर्फ पांच लोग वाहन से निकाल सकेंगे जुलूस 

खंडपीठ ने कहा जुलूस में शामिल होनेवाले लोगों का नाम व पता पुलिस के पास जमा कराया जाए। खंडपीठ  ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार को जुलूस के प्रबंधन व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की 144 धारा लगाने की जरुरत महसूस होती है तो सरकार पाबंदियों के साथ यह धारा भी लगाए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठअधिवक्ता राजेन्द्र शिरोडकर व अधिवक्ता शहजाद नकवी ने पक्ष रखा। 
 

Created On :   28 Aug 2020 10:02 PM IST

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