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चेक बाउंस होने पर महिला को एक साल की सजा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विजय नगर निवासी महिला को एक साल की सजा सुनाई है। JMFC हरीश वानवंशी ने 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 11 लाख रुपए वापस करने का भी आदेश भी प्रतिवादी को दिया है। गौर तलब है कि महिला एक बिल्डर की पत्नी है।
प्रकरण के अनुसार 26 अक्टूबर 2015 को विजय नगर निवासी कशिश वसानी ने अपने पति संजय वसानी और राजेश पटेल के साथ मिलकर जगदम्बा कॉलोनी निवासी राजन सालुके से उसकी चरगवां स्थित 2.120 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। कशिश वसानी ने अपने हस्ताक्षर से राजन सालुके को 11 लाख रुपए का चेक दिया था। बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कशिश वसानी को एक साल की सजा और 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 11 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता विजय तिवारी ने पक्ष रखा।
यह है मामला
शिकायतकर्ता जगदंबा कॉलोनी निवासी राजन सालुके की ओर से दलील दी गई थी कि, 26 अक्टूबर 2015 को कशिश वसानी ने अपने पति संजय वसानी और अपने एक अन्य साथी राजेश पटेल के साथ मिलकर चरगवां में स्थित 2.1 20 हेक्टेयर जमीन खरीदने का अनुबंध किया था। अनुबंध की राशि देने के लिए कशिश वासवानी द्वारा हस्ताक्षरित 11 लाख का चेक जारी किया गया। यह चेक जब बैंक में डाला गया तो पर्याप्त राशि ना होने के कारण बैंक द्वारा यह चेक बाउंस कर दिया गया। लिहाजा सबसे पहले प्रतिवादी को अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस जारी किया गया, किंतु इसके बाद भी इस दिशा में प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। नतीजन वादी को अदालत की शरण लेनी पड़ी।अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विजय नगर निवासी महिला को एक साल की सजा सुनाई है।
Created On :   30 May 2018 7:09 PM IST